गुइयांग, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन में बाल तस्करी के एक मामले में एक महिला को मौत की सजा सुनाई गई है। चीन के गुइझोऊ प्रांत की एक अदालत ने 17 बच्चों के अपहरण और तस्करी के आरोप में यह सजा सुनाई है। बाल तस्करी का यह मामला साल 1996 से पहले का है।
गुइयांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने सितंबर 2023 में यू हुआयिंग को मौत की सजा सुनाई थी। उसे साल 1993 और 1996 के बीच गुइझोउ और चोंगकिंग से 11 बच्चों के अपहरण और हेबेई प्रांत के हान्डान शहर में तस्करी करने का दोषी पाया गया था। यू और उसके साथी ने, जो अब मर चुका है, मिलकर अपने फायदे के लिए बच्चों को बेचा था। यू ने तुरंत फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 में गुइझोउ प्रांतीय उच्चतर पीपुल्स कोर्ट ने दूसरे मामले की सुनवाई की और जनवरी 2024 में मामले की पुनः सुनवाई का आदेश दिया, जब पुलिस को पता चला कि यू पर अन्य बाल तस्करी मामलों के भी आरोप थे।
हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में शामिल बच्चों की संख्या 11 से बढ़कर 17 हो गई है। अदालत के अनुसार, बच्चे 12 परिवारों से थे, जिनमें से पांच ने परिवारों ने एक ही समय में अपने दोनों बच्चों को खो दिया। कुछ बच्चों को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया।
यू को आजीवन अपने राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
--आईएएनएस
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