लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी टैक्स कम हुआ ... !!!
अब तक लांग टर्म में रियलएस्टेट की बिक्री पर इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत लॉन्ग टर्म गेन पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगता था, अब इस बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन को हटाया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।
अभी तक इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत महंगाई दर को समायोजित करने के बाद प्रापर्टी की तय होती थी। मान लीजिए वर्ष 2014-15 में 100 रुपये में किसी प्रापर्टी को खरीदा गया था। वर्ष 2024-25 में कास्ट आफ इंफ्लेशन इंडेक्स (सीआइआइ) 363 है जो वित्त वर्ष 2014-15 में 240 था। इस हिसाब से इस साल 100 रुपये में खरीदी गई उस प्रापर्टी की इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपये बनती है।
अगर 100 रुपये की उस प्रापर्टी को अभी 800 रुपये में बेचते हैं तो इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपए घटाने अन्य पर कैपिटलगेन 649 रुपए बनता है और 20 प्रतिशत की दर से उस पर 129 रुपए का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स बना। वहीं अगर नई प्रणाली के तहत उस प्रापर्टी की बिक्री 800 में करने पर 700 रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा और उस पर 87.5 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था की टैक्स राशि से 42 रुपये कम है। इस तरह नई व्यवस्था में 32.6 प्रतिशत टैक्स की बचत हो रही है।
अब तक लांग टर्म में रियलएस्टेट की बिक्री पर इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत लॉन्ग टर्म गेन पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगता था, अब इस बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन को हटाया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।
अभी तक इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत महंगाई दर को समायोजित करने के बाद प्रापर्टी की तय होती थी। मान लीजिए वर्ष 2014-15 में 100 रुपये में किसी प्रापर्टी को खरीदा गया था। वर्ष 2024-25 में कास्ट आफ इंफ्लेशन इंडेक्स (सीआइआइ) 363 है जो वित्त वर्ष 2014-15 में 240 था। इस हिसाब से इस साल 100 रुपये में खरीदी गई उस प्रापर्टी की इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपये बनती है।
अगर 100 रुपये की उस प्रापर्टी को अभी 800 रुपये में बेचते हैं तो इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपए घटाने अन्य पर कैपिटलगेन 649 रुपए बनता है और 20 प्रतिशत की दर से उस पर 129 रुपए का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स बना। वहीं अगर नई प्रणाली के तहत उस प्रापर्टी की बिक्री 800 में करने पर 700 रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा और उस पर 87.5 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था की टैक्स राशि से 42 रुपये कम है। इस तरह नई व्यवस्था में 32.6 प्रतिशत टैक्स की बचत हो रही है।
लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी टैक्स कम हुआ ... !!!
अब तक लांग टर्म में रियलएस्टेट की बिक्री पर इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत लॉन्ग टर्म गेन पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगता था, अब इस बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन को हटाया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।
अभी तक इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत महंगाई दर को समायोजित करने के बाद प्रापर्टी की तय होती थी। मान लीजिए वर्ष 2014-15 में 100 रुपये में किसी प्रापर्टी को खरीदा गया था। वर्ष 2024-25 में कास्ट आफ इंफ्लेशन इंडेक्स (सीआइआइ) 363 है जो वित्त वर्ष 2014-15 में 240 था। इस हिसाब से इस साल 100 रुपये में खरीदी गई उस प्रापर्टी की इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपये बनती है।
अगर 100 रुपये की उस प्रापर्टी को अभी 800 रुपये में बेचते हैं तो इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपए घटाने अन्य पर कैपिटलगेन 649 रुपए बनता है और 20 प्रतिशत की दर से उस पर 129 रुपए का लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स बना। वहीं अगर नई प्रणाली के तहत उस प्रापर्टी की बिक्री 800 में करने पर 700 रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा और उस पर 87.5 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था की टैक्स राशि से 42 रुपये कम है। इस तरह नई व्यवस्था में 32.6 प्रतिशत टैक्स की बचत हो रही है।
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